भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का संविधान लिखित विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें कठोर एवं लचीलापन का मिश्रण है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था । संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉ सच्चिदानंद सिन्हा थे एवं संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद थे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे । भारत का संविधान भारत की संविधान सभा ने दिया था । भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद है और इस आर्टिकल में हम भारत के 395 अनुच्छेद के बारे में जानेंगे
भारत के संविधान में 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां एवं 395 अनुच्छेद है ।
भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद इस प्रकार है -
भाग 1 : संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ( अनुच्छेद 1 से 4 )
अनुच्छेद 1: संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद 2 : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद 3: राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन
अनुच्छेद 4 : पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
भाग 2 : नागरिकता ( अनुच्छेद 5 से 11)
अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
अनुच्छेद 6: भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
अनुच्छेद 7: पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
अनुच्छेद 8 : भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
अनुच्छेद 9 : विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना
अनुच्छेद 10 : नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद 11 : संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
भाग-3 मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35 )
अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा
अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशोध
अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत
अनुच्छेद 19 वाक् की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
अनुच्छेद 21a : 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण
अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम
अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन प्रतिशत
अनुच्छेद 25 : धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वतंत्रता
अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
अनुच्छेद 32 : अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार
भाग 4 : नीति- निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 51)
अनुच्छेद 36 : परिभाषा
अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 48 : कृषि और पशुपालन संगठन
अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद 50 : कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद 51 : अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
भाग 4 ( a) मूल कृतव्य 51क
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